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    वक्फ बाय यूजर: सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला, रोक और बरकरार निर्णय

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ‘वक्फ बाय यूजर’ से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किन फैसलों पर रोक लगेगी और कौन से फैसले बरकरार रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के उपयोग में नियमों का पालन होना अनिवार्य है और जो फैसले कानून के अनुरूप हैं, उन्हें लागू किया जा सकता है। वहीं, जो निर्णय विवादास्पद या नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग पर नए नियम लागू होंगे। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करें और किसी भी अवैध या विवादास्पद निर्णय को लागू न करें।

    विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला वक्फ संपत्तियों के न्यायसंगत उपयोग और विवादों को रोकने की दिशा में अहम साबित होगा। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी संपत्ति के उपयोग में अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे।

    फैसले से वक्फ समुदाय में स्पष्टता आई है कि कौन से फैसले मान्य हैं और किस पर रोक लगी है। इससे भविष्य में संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

    अप्रैल में बना था कानून

    वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास किया गया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 232 सांसदों ने इस बिल पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी थी।इस कानून को रद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने कानून रद करने से साफ इनकार करते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है।