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  • औरैया: खेतों में पराली जलाने और बिना SMS मशीन से कटाई पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

    औरैया: खेतों में पराली जलाने और बिना SMS मशीन से कटाई पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

    रिपोर्टर – अमित शर्मा | बिधूना, औरैया औरैया जिले में किसानों द्वारा लगातार पराली जलाने और बिना एसएमएस (SMS) फिटिंग के हार्वेस्टिंग मशीन से धान की कटाई किए जाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। बिधूना–सहार मार्ग पर मंगलवार को बड़े पैमाने पर पराली जलती मिली, जिसके बाद मौके से गुजर रहे अपर जिला अधिकारी (ADM) औरैया अविनाश चन्द्र ने तत्‍काल कार्रवाई कराई।

    किसानों ने खेतों में जलाई पराली, बढ़ा प्रदूषण

    सरकार बार-बार पराली न जलाने और उसे गौशालाओं में भेजने की अपील कर रही है। इसके बदले खाद के रूप में गोबर उपलब्ध कराने की योजना भी चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। क्षेत्र में लगातार पराली जलने से लोगों को धुएं और प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है।

    हार्वेस्टिंग मशीनें बिना SMS के चलती मिलीं

    ADM अविनाश चन्द्र जब बिधूना सहार रोड से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने खेतों में पराली जलती देखी। इसी दौरान दो कम्पेन हार्वेस्टिंग मशीनें धान की कटाई करती मिलीं, जिनमें SMS मशीनरी नहीं लगी थी। यह देखकर प्रशासन मौके पर सक्रिय हो गया।ADM के संकेत पर तहसीलदार और राजस्व टीम ने मशीनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मशीन चालक वाहन लेकर भागने लगे। कर्मचारियों ने खेतों में दौड़ लगाकर दोनों मशीनों को रोक लिया।

    ADM ने मौके पर ही दी कार्रवाई की चेतावनी

    मौके पर मौजूद ADM अविनाश चन्द्र ने पुलिस बुलाकर दोनों मशीनों को कब्जे में लेकर थाने भेजने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वाले किसानों पर भी रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया।

    ADM अविनाश चन्द्र का बयान

    “खेतों में पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। बिना SMS के मशीन चलाना भी नियम विरुद्ध है। आज जो भी मशीनें और किसान दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है।” अविनाश चन्द्र, अपर जिला अधिकारी, औरैया

    स्थानीय प्रशासन सख्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

    प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में पराली जलाने पर किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसान और मशीन मालिकों पर आगे भी इसी तरह कार्रवाई होती रहेगी।

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  • दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने  सुनाया ये बड़ा फैसला

    दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

    नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से रोक लगा दी है। दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं!

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में इन पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कोई तत्काल कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि, इस मुद्दे पर चार सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी। दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं!

    यह फैसला उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया है, जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया है। दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन इस प्रतिबंध को लेकर वाहन मालिकों में असंतोष था। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    आगे की कार्रवाई

    सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्ते बाद इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाए जाएं।